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भगौडा कारोबारी माल्‍या लंदन में गिरफ्तार, जमानत पर रिहा

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माल्या, भगौडे कारोबारी विजय माल्या गिरफ्तार, स्कॉटलैंड यार्ड

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कारोबारी विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार ,जमानत पर बरी

नई दिल्‍ली। भारत के भगौडे कारोबारी विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड की इस कार्रवाई के बाद माल्या को वेस्टमिंस्टर की अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। विजय माल्या को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर किया जाएगा।

बता दें कि भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी का सामना कर रहे माल्या काफी वक्त से लंदन में रह रहे थे। विजय माल्या पर कई अन्‍य गंभीर वित्तीय आरोप भी लगे हैं। विजय माल्या को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा है।

 

गिरफ्तारी का था अंदेशा
विजय माल्या को क्या अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया था? माल्या ने कुछ वक्त पहले ही ट्वीट करके बैंकों से समझौते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वह बैंकों से 9000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के लिए एकमुश्त समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने लिखा था कि सार्वजनिक बैंको में एक बार में ही सारा कर्ज चुकाने का प्रावधान है। सैकड़ों कर्जदारों ने इस नियम के तहत कर्ज चुकाया है। फिर क्या वजह है कि उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है।

प्रत्यर्पण अनुरोध भारत ने ब्रिटेन को सौंपा था
भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार माल्या के संबंध में औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध आठ फरवरी को ब्रिटिश उच्चायोग को सौंपा गया था। अनुरोध सौंपते हुए भारत ने कहा था कि उसका माल्या के खिलाफ वैध मामला है। भारत ने कहा कि अगर प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार किया जाता है तो यह हमारी चिंताओं के प्रति ब्रिटेन की संवेदनशीलता को दिखाएगा।

ब्रिटेन में प्रत्यर्पण प्रक्रिया में न्यायाधीश द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर फैसले सहित कई कदम शामिल हैं। वारंट जारी होने पर व्यक्ति को गिरफ्तार करके शुरुआती सुनवाई के लिए अदालत के सामने लाया जाता है जिसके बाद मंत्री द्वारा अंतिम फैसले से पहले प्रत्यर्पण सुनवाई होती है। वांछित व्यक्ति को किसी भी फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय तक में अपील करने का अधिकार होता है।

 

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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