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बिजनेस

मलेशियाई कंपनी भारत में 5 साल में 25 कैफे खोलेगी

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नोएडा, 27 मार्च (आईएएनएस)| बन (मीठी पावरोटी) के लिए मशहूर मलेशिया की कॉफी कंपनी ‘पैपारोती’ भारत में अगले पांच साल में 25 कैफे खोलने की योजना बना रही है। ‘पैपारोती इंटरनेशनल जनरल ट्रेडिंग एलएलसी’ के चेयरमैन राशा अल दनहानी ने आईएएनएस को बताया, हमारी महत्वाकांक्षी प्रसार रणनीति के अंतर्गत हम भारत में अगले पांच साल में कम से कम 25 पैपारोती कॉफी कैफे खोलने की योजना बना रहे हैं।

यहां मंगलवार को ‘डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया’ में इसके कैफे का शुभारंभ हुआ।

दनहानी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं।

मूल रूप से मलेशिया में साल 2013 में शुरू हुए ब्रांड के मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया, युनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, चीन, वियतनाम, अबूधाबी, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश और अब भारत में इस समय कुल 407 कैफे हैं।

इसे भारत में लाने की संकल्पना जीनेक्स्ट वी एंड एम के सहसंस्थापकों- विक्रम महाजन और मेहुल गुप्ता की थी।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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