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मुशर्रफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
इस्लामाबाद| पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ शुक्रवार को हत्या के एक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। ‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश कामरान बशारत मुफ्ती ने लाल मस्जिद के पूर्व मौलवी गाजी अब्दुल रशीद की हत्या मामले में पूर्व सैन्य शासक की गिरफ्तारी और उन्हें 24 जुलाई को अदालत में पेश किए जाने के आदेश दिए।
मुशर्रफ के अदालत में पेश न होने पर उनका सुरक्षा बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा।
न्यायाधीश ने कहा कि मुशर्रफ ने अपनी उपस्थिति से बचने के लिए निवेदन किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है।
पुलिस ने वर्ष 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ मौलवी रशीद और उनकी पत्नी की हत्या का मामला दर्ज किया था।
मुशर्रफ को उनके 1999-2008 के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कानूनी मामलों का सामना करना पड़ रहा है।
इन घटनाओं में एक लाल मस्जिद में 10 जुलाई, 2007 को हुई सैन्य कार्रवाई भी है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
उन्हें 2007 में आपातकाल लागू करने को लेकर देशद्रोह का सामना करना पड़ा है।
मुशर्रफ 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर बुग्ती और 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या मामले में भी आरोपी हैं।
इधर, जून में सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें मुशर्रफ को देश छोड़ने की इजाजत दी गई थी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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