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मैं नरम दिल पिता हूं : आमिर

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मुंबई,आमिर खान,दिल धड़कने दो,मिस्टर परफेक्शनिस्ट,जुनैद, आजाद राव

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मुंबई | आमिर खान ने पारिवारिक फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ में प्लूटो मेहरा नामक कुत्ते के संवाद बोले हैं। वह कहते हैं कि वह अपने बच्चों का दोस्त बनने में यकीन रखते हैं। यह पूछे जाने पर कि आप किस तरह के पिता हैं? जवाब में ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ ने कहा, “मैं एक नरम दिल पिता हूं। मैं उन पर यकीन करने और मैं जो कुछ जानता हूं एवं मैंने जिंदगी में जो कुछ सीखा है, उन्हें सिखाने में यकीन रखता हूं। मैं उन्हें उनकी जिंदगी में सही फैसले लेने देने पर यकीन करता हूं।”

आमिर ने कहा, “मेरा मानना है कि मां-बाप और बच्चों के रिश्ते में बहुत भरोसा एवं विश्वास होना चाहिए। एक बच्चा जो बयां करना चाहता है, मतलब अपनी चिंताएं, डर व सपने, उन्हें बयां करते वक्त उसे खुशी एवं सुकून महसूस होना चाहिए। उन्हें ये सब चीजें आपके साथ बांटने में हिचक नहीं होना चाहिए।” आमिर को दो बेटे जुनैद, आजाद राव और बेटी इरा है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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