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मैगी के विज्ञापन के लिए माधुरी को नोटिस, दर्ज हो सकता है मुकदमा

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देहरादून। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बॉलीवुड की ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित को मैगी नूडल्स के विज्ञापन में काम करने पर एक नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि माधुरी एक विज्ञापन में दो मिनट में बनने वाले मैगी नूडल्स का बच्चों के एक सेहतमंद खाने के रूप में प्रचार करती दिख रही हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में एफडीए ने मैगी के पैकेट्स में खतरनाक स्तर तक जिंक मिलने एवं इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट की तय सीमा का उल्लंघन होने का खुलासा होने के बाद मार्च 2014 में मैगी के पैकेटों को बाजार से वापस लेने की मांग की।

माधुरी को दो सप्ताह के भीतर लिखित में मैगी ब्रांड एवं इसमें प्रयुक्त पोषक तत्व के बारे में जवाब देने के लिए कहा गया है। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि अगर माधुरी विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी देने में असफल रहीं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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