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मुख्य समाचार

यूपी : किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर होगा रबी अनुदान

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ फसल के दौरान किसानों के डीबीटी खातों में सीधे भेजे गए अनुदान की योजना रबी 2015-16 के लिए भी अपनाएगी।

प्रदेश के कृषि मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने बताया कि अनुदान का लाभ पाने के लिए प्रदेश में अब तक लगभग 35 लाख किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं उन्होंने बताया कि रबी अनुदान के लिए पंजीकरण तिथि को बढ़ाकर 15 दिसम्बर कर दिया गया है तथा अनुदानित बीजों की बिक्री तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।

उन्होंने बताया कि किसान तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं के बीज खरीद सकते हैं तथा जो किसान पूरा भुगतान एक साथ करने की स्थिति में न हों तो वे 1600 रुपये नकद देकर तथा 1400 रुपये प्रति क्विंटल का एक माह का पोस्ट डेटेड चेक देकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान की धनराशि 1400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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