Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

रजनीकांत की बेटी की भूमिका निभाएंगी धनिस्का

Published

on

Loading

चेन्नई। ‘अरावान’ और ‘परदेसी’ जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली तमिल अभिनेत्री धनिस्का सुपरस्टार रजनीकांत की 159वीं फिल्म में उनकी बेटी की भूमिका निभाएंगी। फिल्म की यूनिट से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “धनिस्का हाल में फिल्म के लिए साइन कर ली गईं। वह रजनीकांत की बेटी की भूमिका में होंगी, जबकि अभिनेत्री राधिका आप्टे रजनीकांत की पत्नी की भूमिका निभाएंगी।”

पा. रंजीत निर्देशित इस फिल्म का नाम फिलहाल तय नहीं है। नियमित शूटिंग सितंबर में मलेशिया में शुरू होगी। सूत्र ने कहा, “शूटिंग अगस्त में शुरू होनी थी, लेकिन कर्मीदल के कुछ मुख्य सदस्यों के समक्ष वीजा संबंधी समस्या खड़ी होने की वजह से इसे आगे के लिए टालना पड़ गया।” कहा जा रहा है कि फिल्म में रजनीकांत गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें अभिनेता प्रकाश राज और नासिर भी अहम भूमिका में हैं।

Continue Reading

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

Published

on

Loading

लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

Continue Reading

Trending