बिजनेस
रिजर्व बैंक ने की घोषणा, अगस्त तक जारी होंगे नए बैंक लाइसेंस
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि नए बैंकिंग लाइसेंसों के पहले समूह की घोषणा अगस्त तक हो सकती है, जिसके बाद देश में निजी बैंकों की संख्या 12 से अधिक हो जाएगी। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के दौरान कहा कि मैं अगस्त के अंत तक बैंक लाइसेंसों के कम से कम एक समूह की घोषणा करने की उम्मीद करता हूं।
मैं अपने पिछले सभी फैसलों की समीक्षा करने की भी उम्मीद करता हूं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक नए बैंक लाइसेंस पाने के लिए 26 कंपनियों ने आवेदन जमा किए थे। इनमें से टाटा संस और वीडियोकॉन ने बाद में अपने आवेदन वापस ले लिए थे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक समिति ने गत वर्ष फरवरी में रपट जमा की थी, जिसमें 24 आवेदनों में से लाइसेंस के लिए संभावित उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।
गत दो दशक में आरबीआई ने निजी क्षेत्र में 12 बैंक लाइसेंस जारी किए हैं। इनमे से 10 लाइसेंस 1993 में जारी दिशानिर्देश के आधार पर जारी किए गए हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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