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रेप में नाकाम होने पर महिला शेफ को न्‍यूड कर चौथी मंजिल से नीचे फेंका

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दिल्ली। दिल्ली में एक शख्स ने रेप में नाकाम होने पर महिला शेफ को न्‍यूड किया और चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला दक्षि‍ण दिल्ली के रोहिणी इलाके का है। 21 वर्षीय पीड़िता एक फाइव स्टार होटल में असिस्टेंट शेफ के पद पर कार्यरत है। रेप के आरोपित युवक का नाम दीपक है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मुलाकात दीपक से अपने कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। इसके बाद उन सभी ने मॉल जाने का प्लान बनाया। दीपक ने सभी से अपने घर चलने के लिए कहा।

उसने कहा कि उसके पास कार है। वह सभी लोगों को अपनी कार से उनके घर छोड़ देगा। इसके बाद वह लोग दीपक के घर रवाना हो गए। घर पहुंचने पर दीपक ने पीड़िता को अपनी मां से मिलवाने का बहाना बनाया। उसके दोनों दोस्त बाहर ही ऑटो में उनका इंतजार करने लगे।

दीपक इसी बहाने से पीड़िता को निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर ले गया। वहां पहुंचकर दीपक पीड़िता से जबरदस्ती करने लगा। इसी कोशिश के बीच आरोपी ने पीड़िता के कपड़े तक फाड़ डाले। जब पीड़िता ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो घबराए आरोपी ने उसे चौथी मंजिल से धक्का देकर फेंक दिया।

पीड़िता के नीचे गिरते ही वहां अफरातफरी मच गई। उसके दोनों दोस्तों ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस की मदद से पीड़िता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के दोस्तों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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