बिजनेस
लार्सन एंड टुब्रो को 1507 करोड़ रुपये का ठेका
मुंबई। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) कंपनी को सोमवार को विभिन्न कंपनियों से 1,507 करोड़ रुपये के नए ठेके मिले हैं। कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम (ईजीए) से संयुक्त अरब अमीरात के अल-तवीला में रिफाइनरी विकास परियोजना के लिए इंजीनियरिंग और खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) का ठेका मिला है।
कंपनी ने जारी बयान में कहा कि इस परियोजना के तहत कंपनी को इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और जांच संबंधित कार्य करने हैं। घरेलू मोर्चे पर कंपनी को भारतीय इस्पात प्राधिकरण से एक अन्य ठेका मिला है, जिसके तहत कंपनी झारखंड के बोकारो में इस्पात उत्पादन इकाई के आधुनिकीकरण के लिए स्लैब कास्टर और दबाव दहन प्रणाली की स्थापना करेगी। कंपनी के मुताबिक, “ये ठेके कंपनी के इन क्षेत्रों में कारोबार में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं। इसके साथ ही खाड़ी देशों में कंपनी की बढ़ रही उपस्थिति का ही प्रमाण हैं।” कंपनी 30 देशों में कारोबार करती है और कंपनी की कुल समायोजित आय 15 अरब डॉलर से अधिक है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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