बिजनेस
वोडाफोन ने किया अनलिमिटेड कॉलिंग का ऐलान
नई दिल्ली | दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन इंडिया ने दो नए पैक्स के लांच के साथ प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए अनलिमिटेड मुफ्त वॉइस कॉलिंग की घोषणा की है। यह योजना 28 दिन की वैधता के साथ 2 जी, 3 जी और 4 जी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। इस योजना की घोषणा करते हुए वोडाफोन इंडिया के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर संदीप कटारिया ने कहा, “वोडाफोन में हम उपभोक्ताओं की कम्युनिकेशन संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहज समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हाल ही में हमने देश भर में नेशनल रोमिंग पर इनकमिंग मुफ्त कर दी है। हमारे लाखों उपभोक्ता अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जी भर कर बातें कर सकते हैं और हमेशा उनसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे 4 जी उपभोक्ता अनलिमिटेड कॉल्स के साथ 1 जीबी तक मुफ्त डेटा का लाभ भी उठा सकते हैं।”
वोडाफोन ने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं का अनुभव प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक प्रोद्यौगिकी से युक्त वोडाफोन सुपरनेट के निर्माण में पर्याप्त निवेश किया है। यह देशभर में अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सुपर मोबाइल ब्रॉडबैंड एवं एचडी वॉइस गुणवत्ता का उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करता है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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