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मुख्य समाचार

शाहजहांपुर के बाद अब कानपुर में पत्रकार पर हमला

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लखनऊ/कानपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब कानपुर में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के बसंत विहार में बुधवार देर रात एक पत्रकार को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार माथुर ने कहा की पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए गए हैं। कानपुर के नौबस्ता इलाके में रहने वाले दीपक कुमार पेशे से पत्रकार हैं। दीपक ने बताया कि बुधवार की देर रात करीब 11.30 बजे वह अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार चार लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल रोककर उनके साथ मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर एक युवक ने अपने पास से तमंचा निकाल कर गोली चला दी। उन्हें दो गोली लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल पत्रकार को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी।

दीपक के मुताबिक हमलावरों में राजा पांडेय, जीतू पांडेय, सचिन पांडेय और उनका एक अज्ञात साथी था। ये लोग उस इलाके में जुआ का धंधा करवाते हैं। साल 2013 में इसी को लेकर नौबस्ता थाने में इनकी शिकायत की गई थी। इस बात को लेकर उनकी हमलावरों के साथ हाथापाई भी हुई थी।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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