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मुख्य समाचार

श्रीलंका जल्द शुरू करेगा चीन वित्त पोषित परियोजनाएं : लिउ

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कोलंबो। श्रीलंका की नई सरकार ने निलंबित चीनी परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें श्रीलंका में अरबों रुपये की बंदरगाह शहर परियोजना भी शामिल है। चीन के विशेष दूत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

चीन के उप विदेश मंत्री लिउ झेमिन ने संवाददाताओं से कहा कि श्रीलंका के नेताओं के साथ हुई वार्ता में उन्होंने बताया कि चीन द्वारा वित्त पोषित कोलंबो बंदरगाह शहर परियोजना पर जल्द से जल्द दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन लि. (सीसीसीसी) कंपनी इस 1.4 अरब डॉलर की कोलंबो बंदरगाह परियोजना को आर्थिक मदद दे रही है। परियोजना के कुछ पहलुओं पर संशय के बाद मैत्रिपाला सिरिसेना की सरकार ने मार्च 2015 में इस पर रोक लगा दी थी।

कोलंबो बंदरगाह शहर परियोजना के तहत निर्माण कार्य पिछले साल सितंबर में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था।

लिउ ने कहा, “इस परियोजना के लिए चीन ने 1.4 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है और यह निवेश बढ़कर 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे रोजगार के लगभग 83,000 अवसर प्राप्त होंगे।”

उन्होंने कहा कि चीन सरकार को उम्मीद है कि इस बंदरगाह शहर का निर्माण अगले तीन से पांच साल में पूरा हो जाएगा।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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