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‘सिंघम 3’ में होगी प्रीक्वल की झलक : गोपालाकृष्णन

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चेन्नई| फिल्म निर्देशक हरि गोपालाकृष्णन तमिल फिल्म श्रृंखला ‘सिंघम’ के तीसरे संस्करण के प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ‘सिंघम 3’ में श्रृंखला की पिछली दो फिल्मों की भी झलक दिखाई देगी।

गोपालाकृष्णन ने बताया, “तकनीकी रूप से सीक्वल और प्रीक्वल फिल्में एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। हालिया तमिल सीक्वल फिल्में दर्शकों को फिल्म के प्रीक्वल से जोड़ पाने में विफल रही हैं, क्योंकि उनकी अपनी अलग कहानी होती है। लेकिन ‘सिंघम 3’ इस श्रेणी की फिल्म नहीं है।” ‘सिंघम 3’ में अभिनेता सूर्या एक बार फिल्म पुलिस अधिकारी दुरैसिंघम की भूमिका दोहराते नजर आएंगे। अनुष्का शेट्टी और श्रुति हासन ने भी फिल्म में काम किया है।

फिल्म के निर्देशक ने बताया, “फिल्म ‘सिंघम 3’ में पिछली दोनों फिल्मों की झलक होगी, इस तरह से दर्शकों के लिए फिल्म की कहानी और इसके किरदारों से जुड़ना आसान हो जाएगा।” यदि सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ, तो फिल्म की टीम जल्द ही तेलुगू में भी फिल्म का निर्माण करेगी। तेलुगू संस्करण की शूटिंग अगस्त महीने से शुरू होगी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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