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सीबीआई की याचिका पर मारन बंधुओं को नोटिस

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नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में मारन बंधुओं व अन्य को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर विचार करते हुए सोमवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन तथा अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग ने सीबीआई की याचिका पर मारन बंधुओं तथा अन्य से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 29 अगस्त तय की।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मारन बंधुओं तथा अन्य पर लगाए गए सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत ने कहा कि उसके समक्ष रखे गए सबूतों के आधार पर ‘प्रथम दृष्ट्या किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का मामला नहीं बनता।’

आरोपियों को बरी करने के खिलाफ ईडी के उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने के बाद न्यायालय ने पिछले सप्ताह मारन बंधुओं तथा अन्य से याचिका पर जवाब मांगा था।

सीबीआई ने मामले में मारन बंधुओं, कंपनी सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड (एसडीटीपीएल) तथा साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में दयानिधि मारन पर आरोप है कि उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 की सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए एयरसेल कंपनी को मलेशियाई कारोबारी टी.ए.आनंद कृष्णन के हाथ बेचने को लेकर उसके मालिक शिवशंकरन को अपना हिस्सा बेचने के लिए उनपर दबाव डालकर अपने पद का दुरुपयोग किया था।

शिवशंकरन ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी की बिक्री में मारन ने मैक्सिस समूह का पक्ष लिया, जिसके बदले में कंपनी (मैक्सिस) ने एस्ट्रो नेटवर्क के माध्यम से उस कंपनी में निवेश किया, जो मारन की बताई जाती है।

रकम का भुगतान उन दो कंपनियों एसडीटीपीएल तथा एसएएफआई को किया गया, जिसे कलानिधि मारन नियंत्रित करते हैं। जांच में खुलासा हुआ कि एसडीटीपीएल के मालिक कलानिधि मारन तथा उनकी पत्नी कावेरी कलानिधि हैं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

सीबीआई तथा ईडी दोनों ने ही आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे और निचली अदालत ने सभी आरोपियों को दोनों ही मामलों में बरी कर दिया है।

ईडी ने मारन बंधुओं, कावेरी कलानिधि, एसएफएल के प्रबंध निदेशक के.षणमुगम तथा कंपनियों-एसएएफएल तथा एसडीटीपीएल- के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

अपने आरोप पत्र में ईडी ने आरोप लगाया कि मॉरिशस की कंपनियों ने गैरकानूनी ढंग से दयानिधि मारन को 742.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

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राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, पीपलेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन कर लिया हनुमान जी का आशीर्वाद

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लखनऊ। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय रायबरेली के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली लखनऊ बॉर्डर स्थित पीपलेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन कर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसके बाद डिग्री कॉलेज चौराहा शहीद चौक पर पहुंचे। यहां माल्यार्पण कर डिग्री कॉलेज चौराहे का लोकार्पण किया।

लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने सड़क मार्ग से रायबरेली तक का रास्ता तय किया। इस बीच वह चुरुवा हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए भी रुके। रायबरेली पहुंचने के बाद राहुल गांधी दिशा की बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में तीसरा और यूपी का 5वां दौरा है।

कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नई ऊर्जा आएगी। चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ पहुंच गए हैं। वह एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हो गए हैं।

इसके पहले राहुल गांधी को रिसीव करने आए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी एक जागरूक और जिम्मेदार नेता हैं। वह रायबरेली संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति जानने के लिए दिशा की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद 2:30 बजे राहुल गांधी फुरसतगंज एयर पोर्ट के लिए रवाना होंगे।

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