बिजनेस
ह्युंडई मोटर्स का संचालन लाभ घटा
सियोल। ह्युंडई मोटर्स ने कहा कि 2015 की दूसरी तिमाही में उसका संचालन लाभ तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 16.1 फीसदी कम रहा। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि आलोच्य तिमाही में उसका संचालन लाभ 1,750 अरब वॉन (1.5 अरब डॉलर) रहा। यह अनुमान के मुताबिक है और संचालन लाभ में यह लगातार पांचवीं तिमाही की गिरावट है।
कंपनी आय एक साल पहले के मुकाबले 0.3 फीसदी बढ़कर 22,820 अरब वॉन रही, लेकिन शुद्ध लाभ 24 फीसदी घटकर 1,790 अरब वॉन रहा। कंपनी की वैश्विक बिक्री 2.8 फीसदी गिरावट के साथ 12,32,943 वाहनों की रही। कंपनी ने कहा कि जापानी मुद्रा येन तथा अन्य उभरते बाजारों की मुद्रा के अवमूल्यन के कारण प्रतियोगिता बढ़ने के कारण वाहनों की बिक्री घटी है।
साल की पहली छमाही में कंपनी का संचालन लाभ सालाना आधार पर 1.4 फीसदी घटकर 3,340 अरब वॉन और कुल आय 17.1 फीसदी घटकर 43,760 अरब वॉन रही। पहली छमाही में कंपनी ने सालाना आधार पर 3.2 फीसदी कम 24,15,777 वाहन बेचे। घरेलू बाजार में कंपनी ने 3 फीसदी कम 3,35,364 वाहन बेचे, जबकि विदेशी बाजार में 3.2 फीसदी कम 20,80,413 वाहन बेचे।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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