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बिजनेस

6 साल में सबसे निचले स्तर पर थोक महंगाई दर

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नई दिल्ली। जनवरी में थोक महंगाई दर में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। देश की थोक महंगाई दर में जनवरी 2015 में 0.39 फीसदी की नकारात्मक वृद्धि रही। दिसंबर में थोक महंगाई दर 0.11 फीसदी रही थी। महंगाई दर पिछले 6 सालों में सबसे कम है। जनवरी में महंगाई दर जून 2009 के बाद सबसे कम रही है। हालांकि जनवरी में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी में फूड आर्टिकल्स की महंगाई दर 8 फीसदी हो गई है। जबकि दिसंबर में फूड आर्टिकल्स की महंगाई दर 5.2 फीसदी रही थी।

देश की थोक महंगाई दर में जनवरी 2015 में 0.39 फीसदी की नकारात्मक वृद्धि रही। एक साल पहले समान अवधि में महंगाई दर 5.11 फीसदी थी। यह जानकारी सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से मिली। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर दिसंबर 2014 में 0.11 फीसदी दर्ज की गई थी। नवंबर 2014 में यह दर शून्य फीसदी थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और बिजली मूल्यों में गिरावट के कारण थोक महंगाई दर नकारात्मक रही। ईंधन और बिजली महंगाई दर में आलोच्य अवधि में 10.69 फीसदी की नकारात्मक वृद्धि रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में इसमें 9.82 फीसदी की वृद्धि हुई थी। खाद्य महंगाई दर आठ फीसदी रही, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह दर 8.85 फीसदी थी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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