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बिजनेस

700 अरब डॉलर पूंजीकरण वाली एप्पल पहली कंपनी

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सैन फ्रांसिस्को| प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल का शेयर भाव 122 डॉलर से अधिक पर बंद हुआ, जिससे वह 700 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो की कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहले भी 700 अरब डॉलर पार कर चुका है, लेकिन पहली बार मंगलवार को बाजार के बंद होने के बाद भी यह इस सीमा से ऊपर बना रहा।

वालस्ट्रीट में बाजार बंद होने के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 710.7 अरब डॉलर रहा।

किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण वह मूल्य होता है, जो एक शेयर की कीमत और कंपनी के कुल शेयरों की संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होता है। यह कंपनी का बाजार मूल्य भी माना जाता है।

एसएंडपी की 500 कंपनियों की सूची में एप्पल का मूल्य उसके बाद आने वाली तीन सबसे बड़ी कंपनियों से करीब दो गुना है।

दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एक्सोन मोबिल का मूल्य 385 अरब डॉलर, बर्कशायर हैथवे का मूल्य 370 अरब डॉलर और माइक्रोसॉफ्ट का मूल्य 349 अरब डॉलर है।

एप्पल ने 600 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण सीमा अगस्त 2012 में पार की थी।

विश्लेषकों के मुताबिक एप्पल के शेयरों का मूल्य और बढ़ने वाला है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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