बिजनेस
आगामी सप्ताह शेयर बाजार में जारी रहेगा उतार-चढ़ाव
मुंबई| मानसूनी वर्षा की चाल, वैश्विक बाजारों की रफ्तार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए जाने वाले निवेश, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के निवेश, रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतें ही आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे।
इस सप्ताह एनटीपीसी और एचपीसीएल सोमवार 22 अगस्त को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा करेंगे। अरविंदो फार्मा और टाटा पॉवर इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा मंगलवार 23 अगस्त को करेंगे। टाटा मोटर्स पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा शुक्रवार 26 अगस्त को करेगी।
इसके अलावा वायदा कारोबार वाले खंड में अगस्त से सितंबर की सीरिज के डेरिवेटिव कांट्रेक्ट की गुरुवार 25 अगस्त को अवधि पूरी होगी। इसके कारण शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वही, निवेशकों की नजर मानसून की चाल पर लगातार बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को जारी साप्ताहिक मॉनसून अपडेट में कहा कि देश भर में 1 जून से 17 अगस्त तक सामान्य मॉनसून रहा। वहीं, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादन के पीएमआई आंकड़े 23 अगस्त को जारी किए जाएंगे, जिसका असर विदेशी बाजारों के साथ यहां भी होगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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