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मुख्य समाचार

मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बैन

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kashmir banश्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए बुधवार को श्रीनगर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध लगाए हैं। प्रशासन ने 1990 के दशक में अलगाववादी सशस्त्र संघर्ष शुरू होने के बाद से ही घाटी में हिंसा की आशंका के मद्देनजर मुहर्रम के मुख्य जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आज (बुधवार) श्रीनगर के कुछ हिस्सों और घाटी के अन्य क्षेत्रों में सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।

कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आठ जुलाई को मारे जाने के बाद नौ जुलाई से ही हिंसा व तनाव का माहौल है। घाटी में लगातार 96वें दिन भी जनजीवन अस्तव्यस्त रहा और बुधवार को मुख्य बाजार, सार्वजनिक परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस अवधि में कम से कम 91 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 हजार से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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