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श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना रविवार से भारत दौरे पर
नई दिल्ली। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना रविवार को दो दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं और इस दौरान वह तंबाकू नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, रविवार की शाम भारत पहुंचने के बाद सिरिसेना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे।
इसके बाद सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट में वैश्विक तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन के सातवें सत्र में हिस्सा लेंगे। सोमवार की शाम सिरिसेना के श्रीलंका लौट जाने की उम्मीद है।
उल्लेखनीय है कि भारत तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए हर दूसरे वर्ष होने वाले सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तंबाकू सेवन में कमी लाने के लिए यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संधि है।
इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 180 देशों के प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा लेने की उम्मीद है। भारत के साथ इस समय चल रहे खराब संबंधों के कारण पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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