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बिहार: छठ पूजा के दौरान दो बड़े हादसे, सात बच्चों व दो महिलाओं की मौत
पटना। बिहार में छठ पूजा के दौरान सोमवार को दो हादसे हो गए। पहली घटना समस्तीपुर जिले के रामभद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से तीन महिला सहित पांच लागों की मौत हो गई। वहीं, दूसरा हादसा मुजफ्फरपुर में हुआ। यहां पूजा के दौरान नहा रहे पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेलमंडल के समस्तीपुर-दरभंगा रेलखंड के रामभद्रपुर स्टेशन के पास स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से पांच लोगों की मौत हो गई जिसमें तीन महिलाएं और दो बच्चे हैं। ये सभी लोग छठ पूजा कर लौट रहे थे। पूजा के लिए तालाब पर बना घाट ट्रेन के ट्रैक के पास है। यहां आने-जाने वाले लोगों को ट्रैक पार करना पड़ता है। लोग रेलवे को इसकी जानकारी दे चुके थे पर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। घटना से गुस्साए लोगों ने रामभद्रपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर तोडफ़ोड़ की है। लोग इस हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग कर रहे थे। लोगों के प्रदर्शन के कारण करीब एक दर्जन ट्रेनें फंस गई हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए.के. रजक ने बताया कि घटना के बाद दरभंगा-समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बधित है।
इस हादसे के कुछ ही देर बाद बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दर्दनाक खबर आई। वहां छठ पूजा के दौरान पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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