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प्रख्यात वैज्ञानिक एम.जी.के. मेनन का निधन
नई दिल्ली। मशहूर भौतिक शास्त्री तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख एम.जी.के.मेनन का मंगलवार को यहां उनके आवास पर निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। मेनन पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा तथा एक बेटी हैं।
पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर मेनन अपने गुरु होमी जहांगीर भाभा सहित कई मशहूर वैज्ञानिकों के साथ काम कर चुके थे। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मेनन केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी व शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके थे।
वह सन् 1972 में इसरो के अध्यक्ष बने और मात्र 35 साल की आयु में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के निदेशक बने थे। वह कॉस्मिक किरणों तथा पार्टिकल फिजिक्स में खोज के लिए मशहूर थे।
मेनन 1982-1989 के दौरान योजना आयोग के सदस्य, 1986-1989 के दौरान प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, 1989-1990 के दौरान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) के उपाध्यक्ष तथा 1990-1996 के दौरान राज्यसभा के सदस्य रहे। वह इंडियन अकादमी ऑफ साइंस तथा रॉयल सोसायटी ऑफ लंदन के फेलो भी थे।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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