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कैशलेस लेनदेन पर छोटे कारोबारियों को दो फीसद की छूट: जेटली

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 कैशलेस लेनदेन पर छोटे कारोबारियों को दो फीसद की छूट: जेटली

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने को छोटे कारोबारियों को थोड़ी राहत दी है। कैशलेस लेनदेन पर अनुमानित आय की दर आठ फीसद से घटाकर छह फीसद कर दी गई है।

इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई कारोबारी दो करोड़ तक का कैशलेस लेनदेन करता है तो उसकी अनुमानित आय 12 लाख मानी जाएगी। जोकि नगद कारोबार में 16 लाख मानी जाती है।

वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने एक प्रेस कांफ्रेंस में इसका एलान किया। इसके अलावा दो करोड़ तक के लेनदेन पर कैशबुक रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। साफ बात है कि अगर आपने कैशलेस कारोबार किया तो आपको कम टैक्स देना होगा।

आयकर स्‍लैब बढ़ाने के भी दिए संकेत

इसके अलावा एक प्रश्‍न के जवाब में अरूण जेटली ने आगामी बजट में आयकर दरों के स्‍लैब में भी परिवर्तन के संकेत दिए।

RBI के पास पर्याप्त मुद्रा

जेटली ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक नोटबंदी के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा उपलब्ध है जो 30 दिसंबर के बाद भी चलेगा। बैंकों ती मिल रही शिकायत पर उन्होंने कहा कि बैंकों से कहा गया है कि वे गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

इससे पहले सोमवार को भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा कि कानून की धारा 44 एडी के तहत लाभ को कारोबार का आठ प्रतिशत माने जाने की मौजूदा दर को कम कर छह प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है। यह 2016-17 के लिए बैंक चैनल (डिजिटल माध्यमों ) से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्ति की राशि के संदर्भ में लागू होगा।

कर विभाग ने यह भी कहा है कि कानून की धारा 44एडी के तहत उस स्थिति में जबकि कुल कारोबार या सकल प्राप्ति नकद में हासिल की जाती है तो कर लगाने के लिए लाभ को आठ प्रतिशत ही माना जाएगा। सरकार ने ताजा फैसला अर्थव्यवस्था में कैशलेस माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने वाले छाटे कारोबारियों और कंपनियों को प्रोत्साहन देने के मकसद से किया गया है।

राहत

2 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को फायदा

8% लाभ मानकर टैक्स का आकलन करने का है मौजूदा नियम

6% लाभ मानकर टैक्स का आकलन होगा नए नियम के लागू होने पर

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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