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प्रादेशिक

हमले में घायल सरकारी शराब की दुकान के प्रबंधक की मौत

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हमले में घायल सरकारी शराब की दुकान के प्रबंधक की मौत

नई दिल्ली | दिल्ली में घर लौटते वक्त अज्ञात लोगों के हमले में घायल हुए सरकारी शराब की दुकान के प्रबंधक ने बुधवार तड़के अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के शराब की दुकान के सहायक प्रबंधक बृज भूषण प्रसाद (43) के रूप में की गई है।

पुलिस ने बताया कि पूरी घटना एक नजदीकी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, महरौली के राजपुर खुर्द एक्सटेंशन के निवासी प्रसाद महरौली के आसपास पहुंचे थे, जब तीन-चार लोगों ने उनकी कार रोक दी। उसके बाद उन सभी ने हथौड़ों और चाकूओं से पीछे से उन पर हमला कर दिया और तब तक उन्हें मारते रहे जब तक कि उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया।

उसके बाद हमलावर फरार हो गए।

अधिकारी ने कहा, “प्रसाद को नजदीकी फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सर्जरी के दौरान ही बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई।”

प्रसाद के शरीर से एक गोली भी निकली थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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