बिजनेस
अब अनुष्का पूछेंगी, ‘क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?’
मुंबई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को टूथपेस्ट ब्रांड कोलगेट एक्टिव सॉल्ट की ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा गुरुवार को हुई।
अनुष्का ने कहा, “भले ही दांतों की देखभाल के लिए यह पारंपरिक है लेकिन, जिसका सब उपयोग कर रहे हैं लेकिन यह आधुनिक भी है। मुझे भी यह पसंद है। मैं आधुनिक हूं और मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीती हूं, लेकिन मैं अपनी विचार प्रक्रिया में पारंपरिक भी हूं। मैं बहुत साधारण हूं।”
अभिनेत्री-निर्माता हाल ही में बॉलीवुड फिल्म ‘फिल्लौरी’ में नजर आईं थीं। उनका कहना है कि वह ऐसे ही ब्रांड का समर्थन करती हैं, जिसे वह खुद इस्तेमाल करती हैं।
उन्होंने कहा, “कोलगेट के साथ जुडऩा सचमुच खुशी की बात है। यह भारत में लगातार 6 वर्षों के लिए सबसे विश्वसनीय ब्रांड है। मुझे लगता है कि कोलगेट घर-घर में पहचाने जाने वाला नाम है, इसलिए मैं खुश हूं कि मैं कोलगेट जैसे मशहूर ब्रांड के साथ जुड़ी हूं।”
ऐसे समय में जब बॉलीवुड में सभी पर्दे पर खूबसूरत दिखने के लिए तरह-तरह के उपचार करते हैं। इस पर उनका कहना है कि वह सिर्फ ‘नानी के नुस्खे’ इस्तेमाल करना ही पसंद करती हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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