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जाधव की फांसी पर रोक भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता

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आईसीजे, कुलभूषण जाधव, फांसी भारत,

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द हेग। कुलभूषण जाधव मामले में भारत को गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में बेहद अहम कूटनीतिक, नैतिक व कानूनी सफलता मिली। अदालत ने पाकिस्तान से मामले में अंतिम फैसला आने तक कथित जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी न देने का आदेश दिया और आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने को कहा।

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आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने अपने आदेश में कहा, “इस अदालत ने एकमत से फैसला किया है कि मामले में अदालत का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी न देने के लिए पाकिस्तान हर उपाय करेगा। साथ ही अदालत ने एकमत से यह भी फैसला किया है कि इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से पाकिस्तान अदालत को अवगत कराएगा।”

उन्होंने कहा, “अदालत ने यह भी फैसला किया है कि मामले में जब तक उसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता, इस पर कहीं और सुनवाई नहीं होगी।” पीठ में अध्यक्ष के अलावा 10 और न्यायाधीश हैं, जिनमें भारत के दलबीर भंडारी भी शामिल हैं।

न्यायाधीश भंडारी ने कहा, “..राजनयिक संबंधों के मुद्दों के अलावा, तथ्यों की प्राथमिक जांच में यह साामने आना बेहद खेदजनक है कि कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद तथा पाकिस्तान में उनके खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें राजनयिक संपर्क प्रदान करने के भारत के अनुरोध को खारिज कर उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया।”

अदालत में उस वक्त दोनों देशों के अधिकारी मौजूद थे, जब न्यायाधीश अब्राहम ने रजिस्ट्रार को दोनों पक्षों को आदेश की प्रति प्रदान करने को कहा। विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले के विवरणों को देखकर प्रथमदृष्टया लगता है कि अदालत का मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

मामले की सुनवाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि उसने भारत की उन दलीलों पर गौर किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जाधव की गिरफ्तारी तथा हिरासत को लेकर दूतावास को सूचना प्रदान करने में कथित तौर पर नाकाम रहा और जाधव को राजनयिक संपर्क प्रदान करने में कथित तौर पर असफल रहा। भारत की इन दलीलों से साफ हो जाता है कि यह मुद्दा वियना संधि के दायरे में है।

आदेश के मुताबिक, “अदालत की नजर में, ये मुद्दे यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि वियना संधि के अनुच्छेद एक के तहत मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत को हस्तक्षेप का अधिकार है। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि राजनयिक संबंधों को लेकर पक्षों के बीच 2008 में हुआ एक द्विपक्षीय समझौता अधिकार क्षेत्र पर उसके नतीजे में कोई परिवर्तन नहीं लाता है।”

आदेश में यह भी कहा गया, “अदालत ने गौर किया है कि दूतावास को सूचना प्रदान करने तथा एक देश व उसके नागरिकों के बीच राजनयिक संपर्क प्रदान करने का अधिकार वियना संधि के अनुच्छेद 36 के पहले पैराग्राफ में दर्ज है। अदालत की नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने जिन अधिकारों का दावा किया है, वह विश्वसनीय है।”

अदालत ने कहा कि उसने पाया है कि भारत ने जिन अधिकारों की मांग की है और अदालत जिन तात्कालिक कदमों को उठा सकती है, इन दोनों के बीच एक वैध संबंध है।

न्यायाधीश अब्राहम ने उल्लेख किया कि पाकिस्तान के वकील ने यह दलील दी है कि जाधव को अगस्त तक फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन यह आश्वासन नहीं दिया है कि उसके बाद उसे फांसी नहीं दी जाएगी। इन हालात में अदालत इस बात को लेकर संतुष्ट है कि यह मामला अर्जेटहै। अदालत ने यह भी कहा कि जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, जिसकी भारत ने मांग की है।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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