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बिजनेस

भारतीय उद्योग रोजगारपरक क्षेत्रों में नहीं कर रहा निवेश : पनगढ़िया

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नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)| ऐसी धारणा बनी हुई है कि देश में कड़े श्रम कानून के कारण उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया का कहना है कि उद्योगों की रोजगारपरक क्षेत्रों में निवेश करने में अक्षमता देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने यहां गुरुवार देर रात आयोग का ‘तीन वर्षीय कार्ययोजना 2017-20’ जारी करते हुए कहा, रोजगार सृजन में प्रमुख बाधा यह है कि हमारे उद्यमी रोजगारपरक क्षेत्रों में निवेश ही नहीं करते।

पनगढ़िया 31 अगस्त को अपना पद छोड़कर वापस अमेरिका में शिक्षक की नौकरी करने लौटनेवाले हैं। उन्होंने कहा, रोजगारपरक क्षेत्रों में निवेश को लेकर नकारात्मक रुख है।

उन्होंने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि वहां ‘सबसे उदार श्रम कानून’ है, फिर भी बेरोजगारी की स्थिति है।

केंद्रीय श्रम सचिव ए. सत्यवर्ती ने इस मौके पर कॉरपोरेट नेतृत्व से पूछा कि क्या श्रम कानूनों में क्या ढील चाहते हैं, ताकि वे रोजगारपरक क्षेत्रों में निवेश कर सकें।

नीति आयोग के दस्तावेजों में कहा गया कि भारत अगले 2-3 सालों में 8 फीसदी की विकास दर हासिल कर लेगा।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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