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पेट्रोल, डीजल की कीमतें घटाए सरकार : माकपा

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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अंतर्राष्ट्रीय बजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की मांग की है। पार्टी के मुखपत्र ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ के संपादकीय में कहा गया कि भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें नई ऊंचाइयों पर हैं।

विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 70 रुपये लेकर 79 रुपये प्रति लीटर तक है, यानी औसतन 74 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 61-62 रुपये प्रति लीटर है।

दैनिक संशोधन मूल्य पेश होने के बाद से एक जुलाई से पेट्रोल की कीमतें 6.17 प्रति लीटर बढ़ गई।

संपादकीय में कहा गया, उत्पाद शुल्क में तेजी से और लगातार वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। पेट्रोल और डीजल के करों में पर्याप्त कटौती होनी चाहिए और लोगों को कम हुए दामों का लाभ जरूर मिलना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि भारत ने अपनी तेल जरूरतों का 85 फीसदी आयात किया है और इसलिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ा।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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