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पेड न्यूज मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से मांगे दस्तावेज

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नई दिल्ली/भोपाल, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के चर्चित पेड न्यूज मामले पर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने भारत निर्वाचन आयोग से दस्तावेज पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री ड़ नरोत्तम मिश्रा को निर्वाचन आयोग ने पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती की शिकायत पर पेड न्यूज का दोषी पाते हुए तीन साल के लिए चुनाव लड़ने का अयोग्य ठहराया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा 23 जून 2017 को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए राज्य के जनसंपर्क मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा के मामले की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सुनवाई कर रहा है।

भारती की ओर से सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, वरुण चोपड़ा और प्रतीप बिसौरिया ने अपना पक्ष रखा। बिसौरिया के मुताबिक, दो सुनवाई के दौरान मिश्रा की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दो पेशियों में अपना पक्ष रखा, उसके बाद भारती की ओर से दो पेशियों में पक्ष रखा गया।

बिसौरिया के मुताबिक, रवीन्द्र भट्ट और सुनील गौड़ की खंडपीठ ने चुनाव आयोग से दस्तावेज पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

ज्ञात हो कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्योरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की इसी चुनाव के पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर चुनाव के नौ साल बाद 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।

मालूम हो कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा ग्वालियर उच्च न्यायालय गए और एक अन्य याचिका मुख्य पीठ जबलपुर में लगाई गई। इस पर सुनवाई से पहले ही भारती ने इस प्रकरण को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की। भारती की अपील पर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हुआ और एकल पीठ ने आयोग के फैसले को सही पाया।

एकल पीठ के फैसले के खिलाफ मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां से दिल्ली उच्च न्यायालय को खंडपीठ के जरिए सुनवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही मिश्रा को अंतरिम राहत मिल गई। फिलहाल उन्हें स्थगन मिला हुआ है।

चुनाव आयोग के फैसले के बाद लगभग ढाई माह से यह मामला न्यायालय में लंबित है। वर्तमान में मिश्रा अपने मंत्री और विधायक पद की तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी, मगर उन्हें राहत नहीं मिली थी। परिणामस्वरूप वह विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए थे और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अवसर भी नहीं मिला था।

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नेशनल

पीएम मोदी पर लिखी किताब के प्रचार के लिए स्मृति ईरानी चार देशों की यात्रा पर

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नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक नवीनतम पुस्तक ‘मोडायलॉग – कन्वर्सेशन्स फॉर ए विकसित भारत’ के प्रचार के लिए चार देशों की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। यह दौरा 20 नवंबर को शुरू हुआ और इसका उद्देश्य ईरानी को मध्य पूर्व, ओमान और ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से जोड़ना है।

स्मृति ईरानी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि,

एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए, 4 देशों की रोमांचक पुस्तक यात्रा पर निकल पड़े हैं! 🇮🇳 जीवंत भारतीय प्रवासियों से जुड़ने, भारत की अपार संभावनाओं का जश्न मनाने और सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। यह यात्रा सिर्फ़ एक किताब के बारे में नहीं है; यह कहानी कहने, विरासत और आकांक्षाओं के बारे में है जो हमें एकजुट करती हैं। बने रहिए क्योंकि मैं आप सभी के साथ इस अविश्वसनीय साहसिक यात्रा की झलकियाँ साझा करता हूँ

कुवैत, दुबई, ओमान और ब्रिटेन जाएंगी स्मृति ईरानी

डॉ. अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन दर्शन पर प्रकाश डालती है तथा विकसित भारत के लिए उनके दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्यक्रम के अनुसार ईरानी अपनी यात्रा के पहले चरण में कुवैत, दुबई, फिर ओमान और अंत में ब्रिटेन जाएंगी।

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