बिजनेस
वाट्सएप की गड़बड़ी सुधरी, दुनिया भर में यूजर्स थे प्रभावित
नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)| भारत समेत दुनिया भर में मैसेजिंग एप वाट्सएप ने शुक्रवार को एकाएक काम करना बंद कर दिया था, जो थोड़ी देर की गड़बड़ी के बाद ठीक हो गया। इस दौरान लोगों के ना सिर्फ मैसेज भेजने में बल्कि एप में लॉग इन करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। स्वतंत्र वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक फेसबुक के स्वामित्व वाली वाट्सएप के 60 फीसदी यूजर्स को यह परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि अब यह ठीक हो चुकी है और यूजर्स पहले की तरह संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं।
एक्सप्रेस डॉट को डॉट यूके ने बताया, इसके अलावा 25 फीसदी लोगों को मैसेज प्राप्त करने में तथा 14 फीसदी लोगों को लॉग इन करने में परेशानी पेश आई।
कई यूजर्स ने अपनी परेशानी बताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर हैस वाट्सएपडाउन ट्रेंड करने लगा।
भारत में भी वाट्सएप में गड़बड़ी आई, जिससे लोगों को अपने मित्रों और परिवारवालों से जुड़ने में परेशानी हुई।
इस साल मई में भी दुनिया भर में कई घंटों के लिए वाट्सएप में गड़बड़ी सामने आई थी।
वाट्स के दुनिया भर में 1.3 अरब मासिक सक्रिय यूजर्स हैं और भारत में यह आंकड़ा 20 करोड़ से अधिक का है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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