प्रादेशिक
प्रैक्टिकल में 12वीं के छात्र ने सूंघा केमिकल, आ गई मौत
बस्ती। उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती के एक इंटर कालेज में प्रैक्टिकल के दौरान केमिकल सूंघने से बेहोश हुए 12वीं के एक छात्र की अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी मिलने पर डीआईओएस व प्रधानाचार्य अस्पताल पहुंचे।
जिले के मुंडेरवा स्थित गन्ना विकास इंटर कालेज में 12वीं कक्षा का कृषि विज्ञान का छात्र रंजन शुक्रवार को प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के लिए गया। प्रैक्टिकल के दौरान उसने कोई जहरीली गैस सूंघ ली, जिससे वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। छात्रों और शिक्षकों ने उसे मुंडेरवा सीएचसी पहुंचाया। गंभीर हालत देखकर डाक्टरों उसे ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में कुछ देर बाद छात्र की मौत हो गई।
छात्र की मौत की सूचना मिलते ही जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) डॉ. बृजभूषण मौर्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाशंकर यादव तथा शिक्षक अस्पताल पहुंचे। कॉलेज गए बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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