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महामारी बन रहा स्‍वाइन फ्लू, अब तक 663 मौतें

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नई दिल्ली । देश में स्वाइन फ्लू ने हाहाकार मचा रखा है। अब तक इससे कुल 663 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 हजार से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यहां मरीजों को स्वाइन फ्लू की वैक्सीन तक नसीब नहीं हैं।

वहीं इस हाहाकार के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दवा की कमी नहीं हैं। अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रभावित राज्यों से भी दवा और डायग्नोस्टिक किट समेत अन्य उपकरणों की मांग नहीं की गई है।

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए किसी भी अस्पताल को 4,500 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं लेने का आदेश जारी दिया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक स्वाइन फ्लू की चपेट में 10,025 लोग आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रमश: 183, 155 और 90 मौतें हुई हैं। पंजाब में 24 और हरियाणा में 17 लोगों की मौत इस वायरस के चलते हो गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश में छह लोगों की मौत हुई और इसकी चपेट में 114 लोग आए हैं।महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के 39 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 569 तक पहुंच गई है जिसमें 79 लोगों की मौत हो गई है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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