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मुख्य समाचार

आम बजट : 5 नई विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी

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नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार 20,000 मेगावाट वाली पांच नई बड़ी विद्युत परियोजनाएं शुरू करना चाहती है, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है।

यह योजना 2020 तक देश के शेष 20,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई है।

उन्होंने कहा, “सरकार ने पांच नई बड़ी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, सभी 4,000 मेगावाट परियोजनाएं प्लग एंड प्ले तरीके से चलेंगी।”

जेटली ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा, “पारदर्शी तरीके से नीलामी होने से पूर्व हम परियोजना के लिए हर तरह की मंजूरी पा लेंगे। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये निवेश करने होंगे।”

उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों, बंदरगाहों, रेल मार्गो, हवाईअड्डे जैसे आधारभूत संरचनाओं में प्लग एंड प्ले परियोजना पर विचार करेगी।

मंत्री ने कहा कि कुडनकुमल परमाणु विद्युत केंद्र की दूसरी इकाई वर्ष 2015-16 में शुरू होगी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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