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प्रादेशिक

भाजपा ने दूसरी बार गंवाई उमा भारती की सीट, राणे को भी नहीं मिली सफलता

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byelection UP, maharastra

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नई दिल्ली। यूपी के महोबा में हुए चरखारी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा है और पार्टी उमा भारती की सीट पर फिर चुनाव हार गई है। चरखारी से समाजवादी पार्टी (सपा) की प्रत्याशी उर्मिला राजपूत ने भाजपा उम्मीदवार अखिल राजपूत को 45 हजार 646 वोटों से हराया। दूसरी ओर महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी नारायण राणे भी बांद्रा पूर्व सीट से दूसरी बार चुनाव हार गए हैं।

चरखारी में इस बार फिर से भाजपाई दांव फेल हो गया और बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतार कर जीतने का ख्वाब औंधे मुंह गिरा। उमा भारती की सीट पर भाजपा लगातार दो उपचुनाव हार चुकी है। चरखारी से समाजवादी पार्टी (सपा) की प्रत्याशी उर्मिला राजपूत 45646 वोटों से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अखिल गंगाचरण राजपूत दूसरे और कांग्रेस प्रत्याशी रामजीवन यादव तीसरे स्थान पर रहे। उर्मिला को 82159 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर भाजपा प्रत्याशी अखिल राजपूत को 40862 मत मिले।

दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा की बांद्रा सीट पर उपचुनाव के तहत कराए गए मतदान में शिवसेना की उम्मीदवार तृप्ति सावंत को जीत मिली। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार नारायण राणे को हराया। शिवसेना के दिवगंत नेता बाला सावंत की पत्नी तृप्ति ने 19,000 वोटों के अंतर से राणे को हराया। इस हाईप्रोफाइल सीट पर जीत दर्ज करने के बाद शिवसेना समर्थक राणे के घर के बाहर जश्न मनाने लगे। जिसको लेकर उनकी राणे समर्थकों से मारपीट भी हुई।

वहीं तासगांव सीट से एनसीपी के दिवंगत नेता आरआर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल जीत गईं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत आरआर पाटिल की पत्नी सुमन ने 1 लाख 12 हजार वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार स्वनिल पाटिल को हराया। आर.आर.पाटिल का फरवरी में निधन हो जाने के कारण तासगांव कावथेमहानकल सीट पर चुनाव जरूरी हो गया था।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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