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प्रादेशिक

कश्मीर में बारिश की संभावना

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श्रीनगर| कश्मीर घाटी में मंगलवार को बादल छाए रहे और यहां अगले दो से तीन दिनों तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। स्थानीय मौसम विभाग ने यह अनुमान जाहिर किया है। स्थानीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। शाम तक गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।”

उन्होंने कहा कि मौसम में सुधार के साथ ही छह जून (शुक्रवार) तक बारिश जारी रहने की संभावना है।

अधिकारी ने कहा, “जम्मू एवं कश्मीर में शुक्रवार सुबह तक व्यापक तौर पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि, शनिवार के बाद से बारिश में कमी आनी शुरू हो जाएगी।”

इस दौरान घाटी में बादल छाने की वजह से तापमान में कमी आई।

श्रीनगर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से दो डिग्री नीचे है।

मौसम अधिकारी ने कहा, “गुलमर्ग और पहलगाम में आज (मंगलवार) न्यूनतम तापमान क्रमश: 3.4 डिग्री और 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा।”

लद्दाख क्षेत्र के लेह कस्बे में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री और कारगिल में 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

जम्मू शहर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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