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बिजनेस

भारत से डेढ़ लाख से ज्यादा वाहन वापस लेगी जीएम

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चेन्नई। अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की भारतीय शाखा जनरल मोटर्स इंडिया जल्द ही बाजार से अपनी 1 लाख 55 हजार गाड़ियां वापस लेने जा रही है। इनमें शेवरले स्पार्क, बीट और एंजॉय शामिल हैं। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से इन्हें वापस लिया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी स्वेच्छा से 2007 से 2014 के बीच बनी शेवरले स्पार्क, बीट और एंजॉय की कुल 155,000 गाड़ियां बाजार से वापस ले रही है।

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरविंद सक्सेना के हवाले से बयान में कहा गया, “अगर इसमें सुधार की कोई जरूरत है तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए जितनी जल्दी हो सके इसे ठीक करें।” कंपनी अपने प्रत्येक ग्राहक को इस असुविधा के बारे में अवगत करा रहा है कि कब और कहां उन्हें अपने वाहनों की जांच और उसमें सुधार के लिए लाना है। इसके साथ ही ग्राहक अपने नजदीकी शेवरले डीलरशिप से भी संपर्क साध सकते हैं। कंपनी का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी पाए जाने पर इसमें निशुल्क सुधार किया जाएगा।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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