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मुख्य समाचार

याकूब मेमन को 30 जुलाई को होगी फांसी

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नागपुर| मुंबई में 12 मार्च, 1993 को हुए बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराए गए याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसे फांसी दी जानी है। उसे नागपुर केंद्रीय कारा में फांसी दी जाएगी।

मेनन (53) को मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने वर्ष 2007 में दोषी ठहराया था। उस पर मुंबई में 13 सिलसिलेवार बम विस्फोटों को अंजाम देने वालों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का आरोप साबित हुआ था। इन विस्फोटों में 257 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से अधिक घायल हुए थे।

मेनन ने निचली अदालत के इस फैसले को बम्बई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन यहां भी उसे निराशा हाथ लगी। बाद में उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। वह मामले के मुख्य अभियुक्त टाइगर मेनन का भाई है, जो फिलहाल फरार है।

 

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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