मुख्य समाचार
” टीवी चैनलों” के माध्यम से प्रचार पर यकीन रखते हैं सलमान
नई दिल्ली| सुपरस्टार सलमान खान फिल्म के प्रचार के लिए रणनीति बनाने की बजाय टेलीविजन चैनलों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उसका प्रचार करने में यकीन रखते हैं। सलमान (49) ने फिल्म मार्केटिंग से संबंधित अपने ये विचार यहां मंगलवार को अपनी आगामी फिल्म ‘बजरंगी भाई’ के प्रचार से जुड़े एक कार्यक्रम में व्यक्त किए।
उन्होंने कहा, “हमारी तरफ से कोई रणनीति नहीं होती। फिल्म की टीम हमें प्रचार करने जाने के लिए कहती है और हम यह करते हैं। पहले सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और दूरदर्शन था, तो फिल्म का प्रचार करना आसान था। प्रचार करने में महज एक घंटा लगता था।”
सलमान ने यहां संवाददाताओं को बताया, “लेकिन अब कई चैनल तथा अखबार हैं। यदि एक को भी छोड़ते हैं तो वे नकारात्मक खबरें दिखाने लगते हैं। इसलिए हम हर जगह जाने तथा फिल्म और इसकी कहानी के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं।”‘बजरंगी भाईजान’ 17 जुलाई को रिलीज हो रही है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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