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पाकिस्तान : आत्मघाती हमले में मंत्री सहित 12 की मौत
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अटक शहर में रविवार को पंजाब प्रांत के गृहमंत्री शुजा खानजादा के कार्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में मंत्री सहित 12 लोगों की मौत हो गई है। हमले में पूरा कार्यालय भी ध्वस्त हो गया है। जियो टीवी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार सईद इलाही ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल खानजादा इमारत के मलबे में दब जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी मौत हो गई।
आंतरिक मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, प्रतिबंधित लश्कर-ए-झांगवी संगठन ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में कितने हमलावर शामिल थे और विस्फोट कैसे हुआ। खानजादा के राजनीतिक कार्यालय में चल रही जिरगा (समुदाय परिषद की बैठक) में कम से कम 100 लोगों के उपस्थित रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।
खानजादा को पिछले साल अक्टूबर में गृहमंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था और एलईजे प्रमुख मलिक इशाक की हत्या के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इस शक्तिशाली विस्फोट में मंत्री का कार्यालय ढह गया, जिसमें मंत्री सहित 20-25 लोग फंस गए। खानजादा के बेटे सोहराब ने बताया कि जब विस्फोट हुआ, तब उनके पिता कार्यालय में मौजूद थे। मृतकों को मलबे से बाहर निकालने काम जारी है।
खानजादा आतंकवादी समूहों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके विभाग पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। मीडिया रपटों में कहा गया है कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है। एक हेलीकॉप्टर को बचाव कार्य में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान, इंटर सर्विसिस पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक असीम बाजवा ने आतंकवादी हमले की निंदा की है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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