मुख्य समाचार
गोहत्या के खिलाफ कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गोहत्या पर रोक लगाने और गोमांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने याचिका को ‘गलत समझ’ पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बताया है कि इस सिलसिले में पहले से ही दिल्ली कृषि पशुधन संरक्षण कानून 1994 मौजूद है। इस कानून के तहत पहले से ही इस तरह के कामों की मनाही है।
जनहित याचिका स्वामी सत्यानंद चक्रधारी ने दायर की थी।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, “दिल्ली सरकार के पास पहले से ही दिल्ली कृषि पशुधन संरक्षण कानून है। इसमें कृषि पशुधन की हत्या की मनाही है। इसमें सभी कुछ समाहित है। पहले से ही गोशालाएं मौजूद हैं। पांच गोशालाएं हैं जिनमें 23,000 गायें रह सकती हैं। अभी इनमें 10,000 रह रही हैं। निजी गोशालाएं भी हैं।”
याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार जम्मू एवं कश्मीर के रणबीर पैनल कोड जैसा कानून बनाए, जिसमें गाय या ऐसे ही अन्य पशुओं की हत्या पर 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा गोमांस के आयात-निर्यात और राष्ट्रीय राजधानी में इससे बनी चीजों की बिक्री पर रोक लगाई जाए।
याचिका में बूढ़ी गायों, बैलों, भैंसों के लिए सरकार को गोकुल ग्राम बनाने का आदेश देने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि हाल में महाराष्ट्र सरकार ने गोमांस को रखने और बेचने पर रोक लगाने का कानून बनाया है जिसमें इस कानून का उल्लंघन करने वाले को पांच साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
मुख्य समाचार
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत
पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.
शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव
अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।
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