बिजनेस
शेयर बाजार : एफएंडओ परिपक्वता से बाजार में उतार-चढ़ाव संभव
मुंबई| देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) सौदों की परिपक्वता के कारण उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। इस महीने का एफएंडओ सौदा गुरुवार 28 जनवरी को परिपक्व हो रहा है। मंगलवार (26 जनवरी) को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। इसके साथ ही तीसरी तिमाही के लिए जारी होने वाले कंपनी के परिणामों, वैश्विक संकेतों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) के आंकड़ों तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल व तेल की कीमतों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।
तीसरी तिमाही के लिए कंपनियों के परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। परिणाम आने का दौर फरवरी के मध्य तक जारी रहेगा। सोमवार को एचडीएफसी बैंक, बुधवार को एचडीएफसी और आईडीएफसी बैंक, गुरुवार को भारती एयरटेल, शुक्रवार को यस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील और शनिवार को आईडीएफसी अपने-अपने परिणाम की घोषणा करेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगामी मंगलवार और बुधवार को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति निर्मात्री समिति फेडरल ओपेन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) दो दिवसीय बैठक में प्रमुख ब्याज दर पर फैसला लेगी। आगामी गुरुवार और शुक्रवार को जापान के केंद्रीय बैंक ‘बैंक ऑफ जापान’ की दो दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक होगी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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