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बिजनेस

भेल को तुर्की में मिला 1.696 करोड़ यूरो का ठेका

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नई दिल्ली| सरकारी बिजली उपकरण निर्माता कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने सोमवार को कहा कि उसे तुर्की में पहली बार एक ताप बिजली परियोजना से संबंधित 1.696 करोड़ यूरो का ठेका मिला है। भेल को यह ठेका एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में मिला। कंपनी को 430 मेगावाट की टंकबिलेक ताप बिजली परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए तुर्की की सरकारी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी (ईजीसी) से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेशन (ईएसपी) की तीन इकाइयों के लिए ठेका मिला है।

ईएसपी एक उपकरण होता है, जिससे गैस से धूल कणों को हटाया जाता है।

भेल ने अपने बयान में कहा है कि तुर्की अपनी पुरानी ताप बिजली परियोजनाओं का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कर रहा है। इस ठेके से परियोजना के उत्सर्जन स्तर में काफी कमी आएगी।

बयान के मुताबिक ईएसपी का निर्माण और उसकी अपूर्ति भेल की रानीपेट इकाई से होगा और मोटर तथा अन्य सहायक सामग्रियों की आपूर्ति कंपनी की भोपाल इकाई से होगी।

कंपनी के बयान में आगे कहा गया है, “भेल की वैश्विकीकरण की कोशिश का बेहतर नतीजा सामने आया है और आज कंपनी के पांव छह महादेशों के 76 से अधिक देशों में फैल गए हैं।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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