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क्या केंद्र सरकार को संपत्ति विवरण की तिथि बढाने का अधिकार है?
लखनऊ। इलाहबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज केंद्र सरकार से 04 सप्ताह में यह पूछा है कि क्या उसे आईएएस, आईपीएस अफसरों सहित सभी केंद्रीय कर्मियों के संपत्ति विवरण प्राप्त करने की आखिरी तारीख बढाने का अधिकार है। चीफ जस्टिस डॉ धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने यह आदेश आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया जिसमे कहा गया था कि संपत्ति विवरण दाखिल करने की तारीख बार-बार बढ़ाया जा रहा है।
कोर्ट ने लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की धारा 44 के प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि सभी कर्मियों को अपने, अपनी पत्नी तथा परिवार के सदस्यों के संपत्ति विवरण प्रत्येक साल के 31 जुलाई तक अवश्य ही दायर करने हैं, अतः सरकार यह बताये कि उसके द्वारा तारीख किस आधार पर बढ़ाई गयी। अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि अब तक वर्ष 2013-14 के विवरण हेतु 6 बार और 2014-15 के विवरण हेतु 3 बार तारीख बढ़ चुकी है और हाल में यह 12 अप्रैल 2016 को फिर से बढ़ाया गया है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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