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बिजनेस

शेयर बाजार : एफएंडओ परिपक्वता से पहले उतार-चढ़ाव संभव

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मुंबई| देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह वायदा एवं विकल्प सौदों (एफएंडओ) की परिपक्वता से पहले उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है। एफएंडओ सौदे गुरुवार 31 दिसंबर को परिपक्व होंगे। अगले सप्ताह महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) के आंकड़ों, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और तेल की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। वाहन कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की विशेष निगाह होगी। ये कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने हुई बिक्री के आंकड़े जारी करनी शुरू करती हैं।

अगले सप्ताह सरकारी तेल विपणन कंपनियों के शेयरों पर भी विशेष निगाह रहेगी। ये कंपनियां हर महीने मध्य और आखिर में गत दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की आखिरी तारीख को विमान ईंधन कीमतों की भी समीक्षा करती हैं। विमान ईंधन कीमतों की होने वाली समीक्षा के कारण विमानन कंपनियों के शेयरों पर भी नजर रहेगी। विमानन कंपनियों के संचालन खर्च का एक बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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