बिजनेस
चीन की उपभोक्ता महंगाई दर 6 साल के निचले स्तर पर
बीजिंग। चीन की 2015 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर कमजोर बनी हुई है। धीमी अर्थव्यवस्था के बीच कमजोर घरेलू मांग की वजह से सीपीआई दर में गिरावट जारी है और यह छह साल के निचले स्तर तक लुढ़क गई है। शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो (एनबीएस) ने बयान जारी कर कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 2014 की तुलना में दो प्रतिशत घटा है, जबकि 2013 की तुलना में इसमें 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।
आकंड़ों के मुताबिक, सीपीआई महंगाई दर छह साल के निचले स्तर पर रही है और यह सरकार के 2015 के निर्धारित लक्ष्य से तीन प्रतिशत कम है। 2015 में खाद्य कीमतें 2.3 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि गैर खाद्य कीमतों में एक प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, महीने के आधार पर दिसंबर में सीपीआई दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एनबीएस के आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य कीमतों में इजाफे की वजह से 2014 की तुलना में सीपीआई दर में मामूली सुधार हुआ है। बारिश और बर्फबारी की वजह से उत्पादन बाधित हुआ है, जिससे सब्जियों और फलों की कीमतों में उछाल आया है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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