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रिश्तों को बरकरार रखने भारत लौटा : कबीर बेदी
नई दिल्ली| करीब 30 वर्षो तक विदेश में रहे चर्चित अभिनेता कबीर बेदी का कहना है कि वह अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए 1980 के दशक में भारत लौट आए। कबीर ने बताया, “कार्यक्रम ‘सैंडोकन’ ने मुझे यूरोप में लोकप्रियता दिलाई। इसने मुझे वहां एक बड़ी हस्ती बनाया और अमेरिका की ओर रुख करने का हौंसला भी दिया। इस कारण मैंने ‘जैम्स बॉन्ड’ और ‘द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल’ धारावाहिकों में काम किया।” 1980 के दशक में भारत आने के पीछे के कारण के बारे में कबीर ने बताया, “इस दौरान मुझे अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए भारत लौटना पड़ा और यहां मैंने 1988 में ‘खून भरी मांग’ फिल्म की। सात साल पहले जब मैं फिर से भारत आया तो मैंने ‘सैंडोकन’ को हिंदी में डब करने का फैसला लिया, क्योंकि इसको कई अन्य भाषाओं में भी डब किया जा चुका है।” उन्हें लगता है कि ऐसी चीजें बनाई जानी चाहिए।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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