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मुंबई तिहरे बम विस्फोट मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद

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मुंबई तिहरे बम विस्फोट मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद

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मुंबई तिहरे बम विस्फोट मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद

मुंबई| मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 2002-03 में हुए तिहरे बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराए गए तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें मुख्य अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी भी शामिल है। इस मामले में चार अन्य दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिनमें प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का महासिचव साकिब नचान भी शामिल है।

तीन अन्य दोषियों को विशेष पोटा न्यायाधीश पी. आर. देशमुख द्वारा दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।

इन सभी 10 दोषियों को 29 मार्च को अदालत ने बम विस्फोट का दोषी पाया था। इसके बाद सरकारी वकील रोहिणी सालियान और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच सजा की मात्रा पर बहस हुई, जो मंगलवार को संपन्न हो गई।

एक ही साजिश के तहत ये विस्फोट छह दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल टर्मिनस में मैकडॉनल्ड के पास, 27 जनवरी 2003 को विले पार्ले बाजार में और 13 मार्च 2003 को मुलुंड के पास उपनगरीय ट्रेन के महिला कंपार्टमेंट में हुए थे। इसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और 139 से भी अधिक लोग घायल हुए थे।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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