मुख्य समाचार
आरक्षण की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होगी : प्रकाश अंबेडकर
लखनऊ। संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर के सुपौत्र प्रकाश अंबेडकर पूर्व सांसद ने यहां शनिवार को कहा कि पदोन्नतियों में आरक्षण की लड़ाई हम सभी को एकजुट होकर लड़नी होगी। प्रकाश बुद्ध विहार के रिसालदार पार्क में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजकों से मुखातिब हुए।
उन्होंने कहा, “हम सभी की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। अब समय आ गया है कि हम सभी अपने अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हों।” उन्होंने कहा कि आरक्षण विरोधी मानसिकता से ग्रसित कुछ लोग हमारे संगठनों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे।
इस दौरान समिति ने पदोन्नतियों में आरक्षण संबन्धी 117वें संविधान संशोधन (लम्बित बिल) को लोकसभा से पास कराने को लेकर चलाए जा रहे संघर्ष समिति के आन्दोलन के बारे में बताया और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान समिति के संयोजक अवधेश वर्मा ने कहा कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया करने के लिए संघर्ष समिति के तत्वावधान में 12 जून को सामाजिक परिवर्तन स्थल (बुद्ध प्रतिमा के पास) पर आरक्षण समर्थक शपथ लेंगे।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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