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उप्र : स्वाति के बयान के बाद बसपा नेताओं पर लगा पोक्सो एक्ट
लखनऊ| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह का बयान दर्ज होने के बाद हजरतगंज पुलिस ने आरोपी बसपा नेताओं के खिलाफ पोक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) लगा दिया है। स्वाति सिंह ने बयान में बताया कि उनकी बच्ची के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ही जांच अधिकारी ने मुकदमे में धारा बढ़ाते हुए पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी।
दयाशंकर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बसपाइयों ने हजरतगंज चौराहे पर उनकी 12 साल की बेटी व मां के लिए आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। इसके दूसरे दिन ही स्वाति सिंह ने बसपाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया था।
दयाशंकर की मां तेतरा देवी की तहरीर पर 22 जुलाई को बसपा सुप्रीमो मायावती, राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन, प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर और सचिव मेवालाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
तेतरा देवी ने आरोप लगाया था कि बसपाइयों ने 21 जुलाई को अपने प्रदर्शन के दौरान उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनका अपमान किया था।
उल्लेखनीय है कि रविवार शाम को क्षेत्राधिकारी (सीओ) हजरतगंज ने स्वाति सिंह के बयान बयान दर्ज किए थे।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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